मनकापुर गोंडा। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर आनन्द कुमार राय व क्षेत्राधिकारी मनकापुर उदित नारायण पालिवाल के नेतृत्व में थाना को0मनकापुर पुलिस व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीमों द्वारा पंजीकृत 01. मु0अ0सं0 177/26 धारा 319(2), 318(4) बीएनएस थाना मनकापुर, 02. मु0अ0सं0 369/2026 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, 03. मु0अ0सं0 393/2026 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, 04. मु0अ0सं0 160/26 धारा 318(4) बीएनएस थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच से सम्बन्धित मुख्य आरोपी अभियुक्त- 01. शफीक अली उर्फ बडे पुजारी पुत्र अनवार अहमद निवासी लिसाड़ी रोड चमन कालोनी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ को बन्दरहा मार्ग पर हरसिंहवा गाँव जाने वाले रोड से गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से नीले रंग के पिट्टू बैग से रू0 26,95,000/- (26 लाख 95 हजार रूपये) नगद बरामद किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी सुशील सोनी उर्फ गोपाल पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद सोनी निवासी मोहल्ला आजाद नगर थाना कोतवाली मनकापुर जिला गोण्डा द्वारा 06.05.2026 को थाना को0मनकापुर में लिखित तहरीर दी गई कि समाचार पत्र के साथ आये एक पर्चा (शिव शक्ति ज्योति एवं आध्यात्मिक अनुसंधान संचालक पंडित राम स्वरूप शर्मा (भगत जी) जिसका आफिस मारूति चौराहा गोण्डा पर है) पढकर अपने समस्याओं के समाधान के लिए उक्त नम्बर पर सम्पर्क किया। बाबा द्वारा प्रार्थी व उसके परिवार वालों को अपने झांसे में लेकर पूजा पाठ एवं विशेष अनुष्ठान के नाम पर 75,000/- रुपये की सामग्री लेकर घर पर पूजा शुरू किया और कहा कि आपके घर की गृह दशा ठीक नहीं है सुख शान्ति के लिए आपके घर पर लगातार 65 दिन पूजा करनी पड़ेगी। उसके घर वालों से एक स्टील के डब्बा में सोने व चांदी के आभूषण रख कर घर के एक कमरे में पूजा शुरू किया और कहा जिस दिन हमलोग नही आयेगे उस दिन बाहर से ही पूजा व दीपक जला लेना और कमरे के बाहर ताला लगा दिया और कहा कि जब हम आएंगे तभी कमरे का दरवाजा खुलेगा। बाबा द्वारा कुछ दिन बाद अपनी मां की तबीयत खराब बता कर चला गया। कुछ दिन बाद फोन किया तो बाबा द्वारा बताया गया की उनकी माता जी का देहांत हो गया है। काफी दिनों तक वापस न आने एवं फोन रिसीव न करने पर प्रार्थी को संदेह हुआ। तब परिवार सहित कमरे का ताला खोल कर पूजा स्थल देखा तो वहां रखे सभी जेवरात एवं अन्य सामान गायब मिले। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने उक्त घटना का सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन कर एसओजी/सर्विलांस टीमों को भी लगाया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 07.05.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा उक्त घटना में संलिप्त 05 आरोपी अभियुक्तों- 01. नमशेर पुत्र पीरू, 02. हसरत अली पुत्र बसारत अली, 03. इमरान पुत्र लईक अहमद, 04. इन्साद पुत्र नसीरा, 05. तोहिद पुत्र नौशाद को लखनऊ गोण्डा रोड़ एचसीपीएम कालेज के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रुपये 1,99,500/-नगद, भारी मात्रा में पीली एवं सफेद धातु के आभूषण, कूटरचित रजिस्ट्रेशन नम्बर लगी i-10 कार व घटना में प्रयुक्त अन्य सामग्री बरामद किया गया था तथा घटना के मुख्य आरोपी अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था।
आज दिनांक 19.06.2026 को थाना मनकापुर व एसओजी/सर्विलास की संयुक्त टीम द्वारा घटना से सम्बन्धित मुख्य आरोपी अभियुक्त- 01. शफीक अली उर्फ बड़े पुजारी पुत्र अनवार अहमद निवासी लिसाड़ी रोड चमन कालोनी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ को बन्दरहा मार्ग पर हरसिंहवा गाँव जाने वाले रोड से गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से नीले रंग के पिट्टू बैग से रू0 26,95,000/- (26 लाख 95 हजार रूपये) नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
पूछताछ का विवरण
पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया हम लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए पूजापाठ व विशेष अनुष्ठान के नाम पर धोखाधड़ी करते है। पहले विभिन्न जनपदों एवं स्थानों पर घूम-घूमकर कुछ दिन रुकते थे तथा पम्पलेट बंटवाकर तंत्र-मंत्र एवं पूजा-पाठ द्वारा समस्याओं के समाधान का प्रचार-प्रसार करवाते थे। पम्पलेट में अंकित मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क करने वाले लोगों को विश्वास में लेकर उनके घर जाते थे तथा परिवार की समस्याओं के समाधान हेतु विशेष पूजा-पाठ व अनुष्ठान कराने की बात कहते थे। अभियुक्त पूजा के दौरान घर में मौजूद सोने-चांदी के जेवरात एवं रुपये-पैसे को एक कलश/डब्बा में रखवाते थे। इसी दौरान मुख्य पुजारी बनकर अपने पास पहले से छुपाकर रखा गया सांप निकालकर दिखाता था, जिससे परिवार के लोग भयभीत होकर पूजा स्थल से हट जाते थे। मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त व उसके सहयोगीयों द्वारा बड़ी सफाई से कलश/डब्बा में रखे जेवरात एवं नकदी निकाल लेते थे तथा परिवार को यह कहकर विश्वास में लेते थे कि डब्बे को कुछ दिनों तक नहीं खोलना है और बाद में आकर पूजा सम्पन्न कराई जाएगी। इसके बाद सभी आरोपी जेवरात एवं नकदी लेकर फरार हो जाते थे। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि फरवरी एवं मार्च माह में जनपद गोण्डा में शिव शक्ति ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान के नाम से पर्चे बांटे गये थे। इसी दौरान ददुवा बाजार सोनार गली, जानकीनगर कालोनी कुंवर टाकीज के पीछे, आजादनगर कालोनी मनकापुर जनपद गोण्डा तथा जनपद बहराइच के दरगाह शरीफ क्षेत्र गुलाम अलीपुर में कई व्यक्तियों को तंत्र-मंत्र एवं भय दिखाकर पूजा-पाठ के नाम पर ठगी का शिकार बनाया गया तथा उनके जेवरात एवं रुपये-पैसे हड़प लिये गये थे। सोने-चांदी के आभूषणों को नेपाल में बेचकर प्राप्त धनराशि का उपयोग अपने निजी खर्चों एवं जीवन-यापन में करते थे।
गिरफ्तार अभियुक्त-
01. शफीक अली उर्फ बड़े पुजारी पुत्र अनवार अहमद निवासी लिसाड़ी रोड चमन कालोनी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ (पं0 रामस्वरूप शर्मा(भगत जी))।
बरामदगी-
01. नीले पीट्टू बैग में रू0 26,95,000/- (26 लाख 95 हजार रूपये) नगद (आभूषण बेचने से प्राप्त) बरामद
अनावरित अभियोग-
01. मु0अ0सं0 177/26 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 3(5)/61(2)ए बीएनएस थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 369/2026 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0 393/2026 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0 160/26 धारा 318(4) बीएनएस थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।
गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. थानाध्यक्ष श्री गौरव सिंह तोमर थाना को0मनकापुर गोण्डा।
03. उ0नि0 शिव कुमार गिरी
04. हे0का0 अखिलेश सिंह
05. हे0का0 सुरेश गुप्ता
06. का0 गौरव वरनवाल
एसओजी/सर्विलांस टीम
01. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मनीष कुमार जनपद गोण्डा।
02. हे0का0 अमीत पाठक
03. हे0का0 अरूण यादव
04. हे0का0 रणधीर सिंह
05. हे0का0 आशुतोष तिवारी
06. हे0का0 राकेश सिंह
07. हे0का0 बिरजू कुमार
08. हे0का0 श्याम नारायण
09. हे0का0 लोकेश नागर
10. हे0का0 रवि प्रताप यादव
11. का0 अनुराग पटेल
12. का0 अमितेश सिंह
पूजापाठ तंत्र मंत्र के जरिये धोखाधड़ी करने वाले का भंडाफोड़ 26 लाख 95 हजार बरामद
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