पूर्ण संस्करण देखें
⚡ AMP पेज | पूर्ण वेबसाइट देखें
FIR

भूमि की जालसाजी के मामले में कोर्ट के आदेश चार लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा

✍️ Admin 📅 02 May, 2026 ⏰ 12:52 PM 👁 168 views

बालपुर गोंडा। नकहा बसन्त निवासी पीड़ित की तहरीर पर कर्नलगंज पुलिस ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चार लोगों के विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है।


पीड़ित शंकर दयाल के पिता की मृत्यु 1998 में हुई थी। चार भाइयों देवता प्रसाद, दक्षिणी प्रसाद, शंकर दयाल व शिवकुमार के बीच गाटा संख्या-114 स्थित नकहा बसन्त की जमीन का बंटवारा हो गया था। बंटवारे में सड़क पर पश्चिम से पहले शिवकुमार, उसके बाद शंकर दयाल, दक्षिणी प्रसाद, देवता प्रसाद को हिस्सा मिला था। आरोप है कि विपक्षी शिवकुमार पुत्र रघुनाथ ने लालचवश अपनी पत्नी सुनीता के नाम पर पीड़ित के हिस्से की भूमि का दिनांक 29.01.2025 को फर्जी बैनामा करा लिया। इस फर्जीवाड़े में सोनू पुत्र जनार्दन निवासी हरसिंहपुर व दयानाथ पुत्र नरसिंह नरायन निवासी चकसनिया ने सहयोग किया।

पीड़ित शंकर दयाल के अनुसार, जब उसने विरोध किया तो उसे भद्दी-भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने स्थानीय थाना एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। 20 अप्रैल 2026 को पीड़ित ने एसपी गोण्डा को प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की थी।

 
मजबूर होकर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। दिनांक 06.03.2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थाना कोतवाली कर्नलगंज को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। इसके अनुपालन में अब कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।  आरोपियों सुनीता, शिवकुमार, सोनू व दयानाथ के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। धारा 338 में आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। पीड़ित शंकर दयाल ने कहा कि "पुलिस ने महीनों तक सुनवाई नहीं की, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। मेरी मांग है कि दोषियों पर कड़ी कार्यवाही हो और मेरी जमीन वापस दिलाई जाए।

📤 शेयर करें: