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'संतान महिला देती है, पुरुष सिर्फ सहयोगी..', IVF की मंजूरी देते हुए कोलकाता HC ने सुनाया अहम फैसला

✍️ Admin 📅 30 June, 2026 ⏰ 08:35 PM 👁 11 views

2014 में शादी के बाद से इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे, एक कपल को IVF कराने की कानूनी मंजूरी मिल गई. कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर पत्नी कानून (ART-एक्ट 2021) के तहत शर्तों को पूरा करती है, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं रोका जा सकता. वो भी सिर्फ इस वजह से कि उसके पति की उम्र तय सीमा से ज्यादा है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, एक कपल ने हाईकोर्ट का दरवाजा इस वजह से खटखटाया, क्योंकि उन्हें संतान चाहिए थी. इसके लिए उन्होंने 2021 एक्ट ART यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के तहत इलाज कराने की अनुमति मांगी. कपल बैंक स्पर्म और ओवम को लेकर गर्भधारण चाहता है.

कोर्ट ने आदेश में मंजूरी देते हुए कहा है कि महिला ही गर्भधारण करती है. वह फिजिक्ल रूप से फिट हैं. इस वजह से उन्होंने ART एक्ट के तहत लाभ मिलना चाहिए. 

जस्टिस कृष्ण राव ने स्पष्ट किया कि पति की ज्यादा उम्र किसी भी तरह से पत्नी के संतान पैदा करने के अधिकार को वंचित नहीं कर सकती. कोर्ट ने यह फैसला 24 जून को सुनाया था. 

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कपल के वकील ने क्या कहा है? 
कपल के वकील स्वप्नद्वीप रॉय हैं. उन्होंने बताया कि फीट होने के बाद भी हॉस्पिटल ने IVF करने से मना कर दिया. इस जोड़े में पति की उम्र 57 साल है. एक्ट के तहत पुरुष की उम्र 55 मान्य है. महिला की 50 साल मान्य है. 

वहीं, राज्य की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि यह जोड़ा योग्य नहीं था. महिला की उम्र 49 साल है. पति की उम्र 57 साल है. यानी ART एक्ट की  21(g)(ii) के तहत IVF के लिए तय उम्र से ज्यादा है. इधर, कोर्ट ने अपने फैसले में जोर देकर कहा है कि IVF प्रक्रिया में पुरुष महिला का गर्भधारण में सहयोगी होता है, उसकी कोई भूमिका नहीं होती. बच्चे को जन्म महिला देती है.

यानी कोर्ट ने यह फैसले इसलिए सुनाया कि महिला की उम्र 49 साल है, जो कानून के तहत अधिकार देती है. कोर्ट ने अपने पूरे फैसले में व्यक्तिगत अधिकार पर जोर दिया है.  

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स्रोत: ABP Hindi

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