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ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC की ओर से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 

✍️ Admin 📅 18 June, 2026 ⏰ 06:48 AM 👁 29 views

कोलकाता हाई कोर्ट ने बुधवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक ही राजनीतिक दल की ओर से दो परस्पर अलग-अलग प्रस्ताव मिले तो विधानसभा अध्यक्ष ने किस आधार पर फैसला लिया.

अदालत पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार सामने आए ऐसे विवाद की सुनवाई कर रही थी. शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने एक रिट याचिका दायर कर उनके नाम को खारिज किए जाने और पार्टी के दूसरे विधायक रितब्रता बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने को चुनौती दी है.

विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश वकील बिल्वदल भट्टाचार्य की दलील पर जस्टिस कृष्णा राव ने टिप्पणी की कि जब अध्यक्ष को दो अलग-अलग प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तो वह 'बिना सदन में बहुमत साबित कराए अपने कक्ष में बैठे-बैठे यह कैसे तय कर सकते थे कि कौन-सा प्रस्ताव सही है और कौन-सा गलत?'

स्रोत: ABP Hindi

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