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सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार को बड़ा आदेश- राज्य के स्कूलों में राजस्थानी भाषा की हो पढ़ाई, आगे चल कर इसे शिक्षा का माध्यम भी बनाएं

✍️ Admin 📅 12 May, 2026 ⏰ 02:46 PM 👁 41 views

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के स्कूलों में राजस्थानी भाषा पढ़ाने और उसे भविष्य में शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया है कि शिक्षा सिर्फ संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में ही दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका पर दिया है जिसमें राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में शामिल न करने को चुनौती दी गई थी.

राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट परीक्षा में राजस्थानी भाषा को शामिल न करने को सही ठहराया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को पलट दिया है. साथ ही, राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह राजस्थानी भाषा को मान्यता देने और उसे बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीति बनाए. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा है कि इस नीति के तहत स्कूलों में राजस्थानी भाषा की पढ़ाई शुरू की जाए और आगे चल कर उसे शिक्षा का माध्यम बनाया जाए.

कोर्ट ने कहा है कि राजस्थानी को क्षेत्रीय भाषा के रूप में दर्जा देते हुए शिक्षा में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाए. पहले प्राथमिक स्तर पर इसे एक विषय के रूप में लागू किया जाए. धीरे-धीरे उसे आगे बढ़ाया जाए. जजों ने कहा कि स्कूली शिक्षा में राजस्थानी की उपेक्षा गलत है. छात्रों को अपनी मातृभाषा में सीखने का अधिकार मिलना चाहिए.

स्रोत: ABP Hindi

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