लखनऊ। ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित रह गए मतदाताओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों की समय-सीमा बढ़ा दी है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मुख्य सचिव सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर अवगत कराया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(ट) तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा-9 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के बाद हस्तलिखित पांडुलिपियों की तैयारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करने तथा संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन एवं निस्तारण की अवधि 7 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है।
इसके पश्चात मतदाताओं को मूल सूची में यथास्थान सम्मिलित करने तथा आवश्यकता अनुसार मतदान केंद्रों/स्थलों के निर्धारण की कार्यवाही 21 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक की जाएगी। वहीं मतदाता सूचियों के कम्प्यूटरीकरण के बाद मतदान केंद्रों/स्थलों का क्रमांकन, वार्ड मैपिंग, मतदाता क्रमांकन, SVN आवंटन, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग एवं फोटो प्रतियां तैयार कराने का कार्य 17 मार्च से 27 मार्च 2026 तक संपन्न होगा।
अंततः त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन 28 मार्च 2026 को किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पुनरीक्षण अवधि के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों में भी संबंधित कार्यालय खुले रखे जाएं, ताकि निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली का कार्य पूर्ण किया जा सके।
पंचायत चुनाव मतदाता सूची में छूटे नामों को बढ़वाने का फिर मिला मौका समयसीमा बढ़ी
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