गोंडा। शहर के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष निर्मल श्रीवास्तव और उनके साथी त्रियुगी नारायण गुप्ता को जिला न्यायालय ने 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला मोतीगंज थाने में दर्ज हुआ था, जहां काजीदेवर के सुशील शुक्ला ने अपने भाई गौरव शुक्ला पर हुए जानलेवा हमले को लेकर इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष को हत्या के प्रयास में 15 साल की जेल