एआरटीओ (प्रशासन) द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना वैध प्रपत्रों, ओवरलोडिंग अथवा निर्धारित मार्गों के उल्लंघन की स्थिति में गन्ना परिवहन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। अभियान के दौरान परिवहनकर्ताओं को नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यह भी बताया गया कि अनियमित परिवहन न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण भी बनता है। इसी क्रम में गन्ना मिलों एवं परिवहन संघों से समन्वय स्थापित कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।
सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण पहल के रूप में गन्ना परिवहन करने वाली सभी ट्रालियों एवं अन्य वाहनों में जनपद के विभिन्न मार्गों पर रिफलेक्टर लगाए जाने की कार्यवाही बराबर की जा रही है। देर रात्रि के समय दृश्यता बढ़ाने एवं दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने हेतु रिफलेक्टर का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। अभियान के दौरान जिन वाहनों में रिफलेक्टर नहीं पाए गए, उन्हें तत्काल रिफलेक्टर लगवाने के निर्देश दिए गए तथा मौके पर ही कई वाहनों में रिफलेक्टर लगवाए गए। इस पहल से ग्रामीण एवं मुख्य मार्गों पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा।
इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त पेट्रोल पंपों पर “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” अभियान भी प्रभावी रूप से चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल न देने के निर्देश पेट्रोल पंप संचालकों को दिए गए। एआरटीओ (प्रशासन) ने बताया कि हेलमेट का प्रयोग दुर्घटना की स्थिति में जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभियान के दौरान आमजन को हेलमेट पहनने के लाभों के बारे में जागरूक किया गया तथा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
एआरटीओ प्रशासन आर.सी. भारतीय ने कहा कि जनपद में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए इस प्रकार के अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। आमजन से अनुरोध किया गया कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित परिवहन को प्राथमिकता दें और प्रशासन का सहयोग करें।
यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु चलाया जा रहा अभियान
गोण्डा 21 दिसम्बर,2025*। जनपद में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से एआरटीओ प्रशासन आर.सी. भारतीय के निर्देशन में व्यापक अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत अवैध रूप से गन्ना परिवहन कर रहे वाहनों के विरुद्ध सघन जांच एवं प्रभावी कार्यवाही की गई। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए कई वाहनों को रोका गया तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत चालानी कार्यवाही की गई।
एआरटीओ (प्रशासन) द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना वैध प्रपत्रों, ओवरलोडिंग अथवा निर्धारित मार्गों के उल्लंघन की स्थिति में गन्ना परिवहन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। अभियान के दौरान परिवहनकर्ताओं को नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यह भी बताया गया कि अनियमित परिवहन न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण भी बनता है। इसी क्रम में गन्ना मिलों एवं परिवहन संघों से समन्वय स्थापित कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।
सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण पहल के रूप में गन्ना परिवहन करने वाली सभी ट्रालियों एवं अन्य वाहनों में जनपद के विभिन्न मार्गों पर रिफलेक्टर लगाए जाने की कार्यवाही बराबर की जा रही है। देर रात्रि के समय दृश्यता बढ़ाने एवं दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने हेतु रिफलेक्टर का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। अभियान के दौरान जिन वाहनों में रिफलेक्टर नहीं पाए गए, उन्हें तत्काल रिफलेक्टर लगवाने के निर्देश दिए गए तथा मौके पर ही कई वाहनों में रिफलेक्टर लगवाए गए। इस पहल से ग्रामीण एवं मुख्य मार्गों पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा।
इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त पेट्रोल पंपों पर “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” अभियान भी प्रभावी रूप से चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल न देने के निर्देश पेट्रोल पंप संचालकों को दिए गए। एआरटीओ (प्रशासन) ने बताया कि हेलमेट का प्रयोग दुर्घटना की स्थिति में जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभियान के दौरान आमजन को हेलमेट पहनने के लाभों के बारे में जागरूक किया गया तथा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
एआरटीओ प्रशासन आर.सी. भारतीय ने कहा कि जनपद में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए इस प्रकार के अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। आमजन से अनुरोध किया गया कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित परिवहन को प्राथमिकता दें और प्रशासन का सहयोग करें।
एआरटीओ (प्रशासन) द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना वैध प्रपत्रों, ओवरलोडिंग अथवा निर्धारित मार्गों के उल्लंघन की स्थिति में गन्ना परिवहन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। अभियान के दौरान परिवहनकर्ताओं को नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यह भी बताया गया कि अनियमित परिवहन न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण भी बनता है। इसी क्रम में गन्ना मिलों एवं परिवहन संघों से समन्वय स्थापित कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।
सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण पहल के रूप में गन्ना परिवहन करने वाली सभी ट्रालियों एवं अन्य वाहनों में जनपद के विभिन्न मार्गों पर रिफलेक्टर लगाए जाने की कार्यवाही बराबर की जा रही है। देर रात्रि के समय दृश्यता बढ़ाने एवं दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने हेतु रिफलेक्टर का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। अभियान के दौरान जिन वाहनों में रिफलेक्टर नहीं पाए गए, उन्हें तत्काल रिफलेक्टर लगवाने के निर्देश दिए गए तथा मौके पर ही कई वाहनों में रिफलेक्टर लगवाए गए। इस पहल से ग्रामीण एवं मुख्य मार्गों पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा।
इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त पेट्रोल पंपों पर “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” अभियान भी प्रभावी रूप से चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल न देने के निर्देश पेट्रोल पंप संचालकों को दिए गए। एआरटीओ (प्रशासन) ने बताया कि हेलमेट का प्रयोग दुर्घटना की स्थिति में जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभियान के दौरान आमजन को हेलमेट पहनने के लाभों के बारे में जागरूक किया गया तथा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
एआरटीओ प्रशासन आर.सी. भारतीय ने कहा कि जनपद में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए इस प्रकार के अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। आमजन से अनुरोध किया गया कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित परिवहन को प्राथमिकता दें और प्रशासन का सहयोग करें।
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