Telangana News: तेलंगाना हाई कोर्ट ने कालेश्वरम परियोजना मामले में बुधवार (22 अप्रैल, 2026) को एक अहम अंतरिम फैसला सुनाया. कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जस्टिस पी. सी. घोष आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव को बड़ी राहत मिली है.
कालेश्वरम प्रोजेक्ट में अनियमितता और पैसे के दुरुपयोग का था आरोप
कालेश्वरम परियोजना के निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस पी. सी. घोष की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था. इस आयोग ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. हालांकि, इस रिपोर्ट के कुछ निष्कर्षों से केसीआर और हरीश राव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी. यह मानते हुए कि इस रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, केसीआर और हरीश राव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
स्रोत: ABP Hindi