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Explained: 1 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में कड़े प्रतिबंध, प्रदूषण घटेगा या बढ़ेगा आम जनता पर मुसीबत?

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार और प्रशासन 1 नवंबर 2026 से सख्त पाबंदियां लागू कर रहा है. इन प्रतिबंधों का सीधा असर दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले आम नागरिकों, दैनिक यात्रियों और व्यापार पर पड़ेगा.

दिल्ली के लोगों और आसपास यानी नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद से दिल्ली आने-जाने वालों की परेशानी बढ़ेगी. आइए जान लेते हैं क्या प्रतिबंध लगने वाला है और क्या आम जनता को होगी दिक्कत.

गैर-BS6 वाहनों की दिल्ली में नो-एंट्री 

दिल्ली के बाहर (NCR या अन्य राज्यों) पंजीकृत ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहन जो BS-6 (BS-VI) मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उनके दिल्ली प्रवेश पर 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक रोक लगा दी गई है. CNG, इलेक्ट्रिक वाहन और आपातकालीन सेवाएं इस नियम से मुक्त रहेंगी.

नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से रोज़ दिल्ली नौकरी या व्यापार के लिए आने वाले 10 लाख से अधिक गैर-BS6 वाहनों के पहिए थम जाएंगे. बॉर्डर पर ANPR (स्वचालित नंबर प्लेट पहचान) कैमरों से चेकिंग होगी, जिससे दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख बॉर्डरों पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनेगी.

'नो PUC, नो फ्यूल'

1 नवंबर से पेट्रोल पंपों पर वैध PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) दिखाए बिना ईंधन (पेट्रोल/डीजल/सीएनजी) नहीं मिलेगा. जिन वाहन चालकों के पास अपडेटेड PUC नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों से वापस लौटना पड़ेगा. इससे पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगेंगी और लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में रुकावट का सामना करना पड़ेगा.

पार्किंग फीस होगी दोगुनी 

निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए दिल्ली भर की अधिकृत पार्किंग सुविधाओं (MCD आदि) पर पार्किंग शुल्क को दोगुना कर दिया गया है. मेट्रो पार्किंग इससे मुक्त रहेगी. जो लोग अपनी गाड़ियों से दफ्तर या बाजार जाते हैं, उनका दैनिक खर्च बढ़ जाएगा.

निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक

धूल प्रदूषण फैलाने वाली खुली तोड़फोड़ और आउटडोर निर्माण गतिविधियों पर 1 नवंबर से प्रतिबंध रहेगा. रियल एस्टेट, बिल्डरों और अपने घर का निर्माण/मरम्मत करा रहे लोगों के काम रुक जाएंगे. इससे दिहाड़ी मजदूरों और निर्माण क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का काम प्रभावित होगा.

दफ्तरों के समय में बदलाव और WFH

ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए एमसीडी दफ्तरों (सुबह 8:30 से शाम 5:00) और दिल्ली सरकार के दफ्तरों (सुबह 10:00 से शाम 6:30) के खुलने-बंद होने का समय अलग-अलग किया गया है. साथ ही 50% वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सलाह दी जा रही है.

सरकारी कर्मचारियों के दैनिक रूटीन में बदलाव आएगा और प्राइवेट कंपनियों पर भी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का दबाव रहेगा.

व्यावसायिक और मालवाहक वाहनों पर असर

पुराने कमर्शियल डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक और भारी चालान (20,000 रुपये तक) का प्रावधान है. इससे दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक बाजारों (चांदनी चौक, सदर बाजार आदि) में माल की आपूर्ति धीमी हो सकती है, जिससे त्योहारी सीजन के बाद आवश्यक वस्तुओं और डिलीवरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है.

1 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में लागू होने वाले कड़े प्रतिबंध वायु प्रदूषण (AQI) पर लगाम कसने के लिए बेशक बेहद जरूरी कदम हैं, लेकिन इनका सीधा असर आम जनता के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा. गैर-BS6 वाहनों के प्रवेश पर रोक, 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' का नियम और दोगुनी पार्किंग फीस जैसी पाबंदियों से सड़कों पर जाम की स्थिति और विकट हो जाएगी.

जब निजी वाहनों के इस्तेमाल पर सख्ती होगी, तो स्वाभाविक है कि लाखों लोग अचानक डीटीसी बसों, ऑटो और मेट्रो की तरफ रुख करेंगे. इससे सार्वजनिक परिवहन पर भारी दबाव बढ़ेगा, जिससे ट्रेनों और बसों में पैर रखने तक की जगह नहीं बचेगी.ऑफिस जाने वाले यात्रियों का सफर न केवल ज्यादा थकाऊ हो जाएगा, बल्कि यात्रा का समय और खर्च दोनों ही काफी बढ़ जाएंगे.

इसके अलावा, निर्माण कार्यों पर रोक और दफ्तरों के समय में बदलाव से दिहाड़ी मजदूरों, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों की दिनचर्या भी अस्त-व्यस्त होगी. प्रदूषण से राहत पाने की यह कवायद पर्यावरण के लिए तो फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन इसके शुरुआती दौर में आम नागरिकों को भारी असुविधा, अतिरिक्त आर्थिक बोझ और लंबी यात्राओं की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

स्रोत: ABP Hindi