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राजेश मिश्रा का एक करोड़ से अधिक हैसियत वाला प्रमाण पत्र प्रशासन ने किया रद्द

    गोण्डा, 11 दिसम्बर 2025* — जिला प्रशासन ने ग्राम बेलमत्थर, थाना परसपुर, तहसील करनैलगंज निवासी राजेश कुमार मिश्रा के पक्ष में पूर्व में जारी हैसियत प्रमाण-पत्र संख्या 532410000128 (दिनांक 20.07.2024, वैधता 19.07.2027) को निरस्त कर दिया है। राजेश कुमार मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, शपथपत्र व मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर उन्होंने स्वयं प्रशासन से अनुरोध किया था कि उक्त प्रमाण-पत्र का उपयोग उन्होंने किसी भी सरकारी/गैर सरकारी कार्य में नहीं किया है और न ही भविष्य में करेंगे। व्यक्तिगत कारणों से वह इसे निरस्त कराना चाहते हैं। उप जिलाधिकारी करनैलगंज की जांच आख्या दिनांक 11.11.2025 में प्रमाण-पत्र निरस्तीकरण की संस्तुति की गई, जिसके आधार पर मुख्य राजस्व अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी गोण्डा ने इसे औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया। जारी आदेश के अनुसार, कुल स्वीकार्य मूल्यांकन ₹1,08,75,000 (एक करोड़ आठ लाख पचहत्तर हजार रुपये) वाले इस हैसियत प्रमाण-पत्र का किसी भी रूप में पूर्व या भविष्य में उपयोग अवैध माना जाएगा। यदि इस प्रमाण-पत्र के आधार पर कोई देयता उत्पन्न होती है, तो उसकी वसूली सीधे राजेश कुमार मिश्रा से की जाएगी।