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Election

विधान परिषद निर्वाचन में मतदान मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा वैकल्पिक दस्तावेज अनिवार्य

✍️ Admin 📅 09 October, 2026 ⏰ 06:24 PM 👁 52 views



गोण्डा, 09 अक्टूबर 2026* - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 11 स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के अंतर्गत आगामी 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा। मतदान के दौरान प्रतिरूपण (फर्जी मतदान) रोकने तथा मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिन मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान से पूर्व अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए उक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो वह निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर अपनी पहचान स्थापित कर सकता है।

वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में शामिल हैं—

1. आधार कार्ड।
2. ड्राइविंग लाइसेंस।
3. पैन कार्ड।
4. भारतीय पासपोर्ट।
5. राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र।
6. सांसदों, विधायकों एवं पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र।
7. संबंधित शिक्षक अथवा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक जिस शैक्षिक संस्था में नियोजित हैं, उस संस्था द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र।
8. विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री अथवा डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र।
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र।
10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदान के समय मतदाताओं को निर्धारित पहचान पत्र अथवा उपर्युक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक साथ लेकर जाना होगा, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारु एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके।

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